Demand-driven plot sourcing around Jasidih Junction, Rohini Bypass, and St. Francis School zone. We screen private local opportunities for SPT Act Section 20 Basauri validity, wide road approach, and dispute-free possession before you commit.
हावड़ा-पटना-दिल्ली मुख्य रेलवे लाइन। जसीडीह जंक्शन से देश के प्रमुख शहरों के लिए 24 घंटे ट्रेनें उपलब्ध। स्टेशन से 5–10 मिनट के दायरे में आवासीय मांग सबसे अधिक है।
St. Francis School, DPS, और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों की समीपता। परिवारों के मकान निर्माण के लिए पसंदीदा शांत वातावरण और स्वच्छ जल स्तर।
देवघर टाउन जाने वाला मुख्य बाईपास मार्ग। 20–30 फीट चौड़ी सड़कें, कमर्शियल दुकानें, गोदाम एवं आधुनिक डुप्लेक्स परियोजनाओं के लिए उत्तम।
जसीडीह और आसपास के मौजों (जैसे मानिकपुर, रोहिणी, संथाली टोला) में कई जमीनों पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act 1949) की धारा 20 लागू होती है। यदि जमीन खतियान में "रैयती कृषि" है, तो उस पर किया गया कोई भी इकरारनामा या रजिस्ट्री कानूनन रद्द मानी जाती है।
🛡️ LandAmin केवल प्रमाणित बसौरी (गैर-कृषि) अवसरों को ही आगे बढ़ाता है और मौके पर गुनिया से मुश्तकिल नापी करता है।
जसीडीह हावड़ा-पटना मुख्य लाइन का प्रमुख जंक्शन है। यहाँ जमीन लेते समय सबसे पहले यह जांचना अनिवार्य है कि खतियान में जमीन "बसौरी" (गैर-कृषि) दर्ज है या नहीं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act 1949) की धारा 20 के तहत रैयती कृषि जमीन की रजिस्ट्री अवैध है।
आवासीय निर्माण और देवघर नगर निगम के बिल्डिंग बाय-लॉज के अनुसार कम से कम 16 से 20 फीट चौड़ा रास्ता होना चाहिए। LandAmin की फील्ड टीम मौके पर जाकर राजस्व नक्शे से रास्ते का सरकारी अस्तित्व (Gair Mazarua Aam या निजी) जांचती है।
LandAmin कोई खुला ब्रोकरेज पोर्टल नहीं है। आप अपनी आवश्यकता (बजट, साइज, उपयोग) दर्ज करते हैं। हमारी स्थानीय फील्ड टीम अपने निजी नेटवर्क से योग्य बसौरी भूखंडों की पहचान करती है और टोकन से पहले स्वतंत्र 16-बिंदु अमीन नापी प्रदान करती है।
जसीडीह एवं देवघर क्षेत्र में सरकारी मानक अनुसार 1 डिसमिल = 435.6 वर्गफीट है। 6 हाथ की लगगी से 1 कट्ठा = 1,620 वर्गफीट (~3.72 डिसमिल) होता है। हालांकि, कुछ टाउनशिप में स्थानीय कट्ठा 720 या 1,361 वर्गफीट भी बोला जाता है। LandAmin हमेशा वर्गफीट में स्पष्ट नापी करता है।