Specialized in Santhal Pargana Tenancy (SPT) Act 1949 Section 20 Basouri compliance, McPherson/Gantzer historical settlement verification, and 6-haath Laggi precision boundary demarcation.
दुमका सदर, बासुकीनाथ (जरमुंडी), जामा एवं शिकारीपाड़ा में जमीन खरीदने से पहले यह पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है कि भूमि रैयती (Raiyati) है या बसौरी (Basouri/Non-Agricultural)। धारा 20 के तहत कृषि भूमि का बेचान शून्य माना जाता है। हमारे सीनियर अमीन मूल मैकफर्सन (1902–1907) एवं गैंट्ज़र (1922–1935) सर्वे रिकॉर्ड्स से मिलान कर वास्तविक विधिक स्थिति स्पष्ट करते हैं।
Court campus, airport development zone, residential colony expansions, and Mayurakshi river boundary mapping.
Basukinath pilgrimage corridor, commercial hotel plot surveys, and family partition measurements.
Stone belt logistics yards, mining corridor boundary verification, and Pradhani tenure land audits.
दुमका संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है। यहाँ संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act) 1949 की धारा 20 पूर्ण रूप से प्रभावी है। रैयती कृषि भूमि का हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। केवल गैर-कृषि "बसौरी" भूमि की ही वैध खरीद-बिक्री संभव है। हमारे अमीन खतियान की जांच कर प्रकृति प्रमाणित करते हैं।
दुमका एवं संथाल परगना के अधिकांश भागों में 6 हाथ (90 इंच / 7.5 फीट) की लग्गी का प्रयोग होता है, जहाँ 1 धुर = 68.06 वर्ग फीट तथा 1 कट्ठा = 1,361.25 वर्ग फीट होता है।
हाँ, दुमका सदर, जरमुंडी (बासुकीनाथ धाम क्षेत्र), जामा, शिकारीपाड़ा, रामगढ़ एवं रानेश्वर प्रखंडों के सभी मौजा में हमारे सरकारी प्रमाणित अमीन 24 से 48 घंटे में नापी पूरी करते हैं।